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इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त सोने की ज्वेलरी की जानकारी देने के क्या है नियम

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तय सीमा में सोना रखने पर आय का सबूत देना नहीं होता। अगर तय सीमा से अधिक सोना घर में रखा जाता है तो व्यक्ति को उस सोने का स्रोत ,वैध कागजात के साथ आयकर विभाग को बताना जरूरी है। आप जितना मर्ज़ी सोना अपने पास रखें …. कोई सीमा नहीं है …. उसकी ख़रीद के बिल और legal income के काग़ज़ आपके पास होने चाहिए…….जिनकी सालाना income 50 लाख से ऊपर है केवल उनको अपनी assets और liabilities का विवरण ITR में देना होता है।

नोटबन्दी के बाद घर में स्वर्ण रखने की सीमा तय कर दी गई है —

1.विवाहिता को 500 ग्राम स्वर्ण रखने की छूट है।

2.अविवाहित महिला को 250 ग्राम स्वर्ण रखने की छूट है।

3. पुरुषों को 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट है।

ध्यान देने योग्य बिंदु —

●यदि आपकी करयोग्य आय 50 लाख से ज्यादा है

●आपको अपने गहनों का विवरण इनकम टैक्स रिटर्न में देना होगा।

●अपने गहनों की जानकारी हमेशा अपने पास रखें।

● गहनों की रसीद हमेशा संभालकर रखें.

●IT द्वारा मांगे जाने पर गहनों से जुड़े सारे कागजात दें।

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