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टैक्स आडिट नहीं करने पर क्या हो सकता है ?

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भारत में, टैक्स आडिट एक कानूनी आवश्यकता है। जो लोग व्यवसाय करते हैं या पेशेवर सेवाएं प्रदान करते हैं और उनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक होती है, उन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है। टैक्स ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता ने अपनी कर देनदारी का सही तरीके से निर्धारण किया है।

टैक्स ऑडिट न कर पाने पर निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:

जुर्माना: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 बी के तहत, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में विफल रहने पर करदाता को 1.5 लाख रुपये या टर्नओवर का 0.5%, जो भी कम हो, का जुर्माना देना पड़ सकता है।
करों की वसूली: अगर टैक्स ऑडिट के दौरान पता चलता है कि करदाता ने अपनी कर देनदारी का कम निर्धारण किया है, तो उसे अतिरिक्त करों का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा, ब्याज और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आयकर नोटिस: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं होने पर, आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। विभाग आपकी आय और कर योग्य आय की जांच कर सकता है। यदि जांच में पाया जाता है कि आपने कम टैक्स का भुगतान किया है, तो आपको अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और जुर्माना देना पड़ सकता है।
सजा: अगर टैक्स ऑडिट के दौरान पता चलता है कि करदाता ने कर चोरी की है या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में गलत जानकारी देने या गलत तरीके से तैयार करने पर, आपको जेल की सजा भी हो सकती है।

इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि टैक्स ऑडिट की आवश्यकता वाले सभी करदाता समय पर अपने खातों का ऑडिट कराएं। इससे उन्हें कानूनी परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो टैक्स ऑडिट की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं:

अपने खातों को व्यवस्थित रखें: अपने खातों को व्यवस्थित रखने से ऑडिटकर्ता को आपके खातों का आकलन करना आसान हो जाएगा।
सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें: ऑडिट के दौरान ऑडिटकर्ता आपसे विभिन्न दस्तावेज मांग सकते हैं। इसलिए, सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
ऑडिटकर्ता के साथ सहयोग करें: ऑडिटकर्ता आपके खातों की जांच कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने अपनी कर देनदारी का सही तरीके से निर्धारण किया है। इसलिए, उनके साथ सहयोग करें और उनके सभी सवालों का जवाब दें।

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