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आधार से पैन कार्ड लिंक करवाने की लास्ट डेट है 30 जून, ऐसे जाने अपने पैन-आधार लिंक करने का स्टेटस

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पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून, 2023 है यानी आपके पास पैन-आधार लिंक करने के लिए बस कल तक का ही समय है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं किया है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे लास्ट डेट से पहले अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लें। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए लोगों को अब 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। लास्ट डेट तक पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं होगा तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस आर्टिकल में जानेंगे कैसे आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं? इसके साथ ही आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका भी हम आपको यहां बता रहे हैं।

कैसे पता करें पैन से आधार लिंक है या नहीं
आपके पैन कार्ड से आधार लिंक है या नहीं इसका पता बड़े आसान तरीके से लगाया जा सकता है। पैन से आधार कार्ड लिंक स्टेटस को दो तरीकों – ऑफलाइन और ऑनलाइन से पता किया जा सकता है। यहां पह आपको यह दोनों तरीके बता रहे हैं।

ऑफलाइन तरीके से पता करें स्टेटस
ऑफलाइन तरीके से पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपने फोन नंबर से एक मैसेज भेजना होगा। नीचे दिए गए फॉर्मेट का एक मैसेज आपको 567678 या 56161 नंबर पर भेजना है।

UIDPAN < 12 अंक का आधार नंबर> < 10 अंक का पैन नंबर>

आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं आपको मैसेज पर जानकारी मिल जाएगी।

ऑनलाइन तरीके से पता करें

  • स्टेप 1 : सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ ओपन करनी है।
  • स्टेप 2 : यहां आपको क्विक लिंक में ‘Link Aadhaar Status’ पर टैप करना है।
  • स्टेप 3 : अब एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर डालकर ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 4 : एक पॉप-अप स्क्रीन पर आपको मैसेज में आधार से पैन लिंक की जानकारी मिल जाएगी।

अगर आपके पैन से आधार लिंक नहीं है तो 30 जून से पहले 1000 रुपये के जुर्माने के साथ इस प्रोसेस को पूरा कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। यहां हम आपको आधार कार्ड से पैन लिंक करने के बारे में स्टेप बाई स्टेप जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप आसानी से यह प्रोसेस पूरा कर पाएंगे।

पैन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक करें
पैन से आधार लिंक करने के लिए आपको दो प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको NSDL के पोर्टल पर Major head (0021) और Minor head (500) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको आधार से पैन लिंक करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आधार कार्ड
पैन कार्ड
आधार से लिंक मोबाइल नंबर

NSDL पोर्टल पर पेमेंट कैसे करें

  • स्टेप 1 : सबसे पहले आपको टेक्स पेमेंट पेज पर जाना है और यहां चालान नं/ITNS 280 के तहत Non-TDS/TCS कैटगरी को सलेक्ट करना है।
  • स्टेप 2 : अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको टैक्स एप्लीकेबल सेक्शन में ‘(0021)’ और टाइप ऑफ पेमेंट में ‘(500)’ सलेक्ट करना है।
  • स्टेप 3 : नई स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें आपको पेमेंट मोड और कुछ जरूरी जानकारी जैसे पैन कार्ड नंबर और असिस्मेंट ईयर पूछा जाएगा सभी को भर कर पेमेंट कर दें।

पेमेंट हो जाने के बाद अगला स्टेप पैन से आधार कार्ड लिंक करने का होगा। हमारी सलाह होगी कि यह प्रोसेस आप 4 से 5 दिन बाद करें ताकि आपका पेमेंट वेरिफाई करने में इश्यू न हों।

पहला तरीका : पैन और आधार कार्ड लिंक रिक्वेस्ट कैसे करें?
पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक ऑनलाइन करने के लिए आपको Income Tax e-filing पोर्टल ओपन करना होगा। इसके साथ ही आप SMS करके भी पैन-आधार लिंक करवा सकते हैं। यहां हम आपको तीनों तरीके के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

1. एसएमएस द्वारा आधार और पैन कार्ड लिंक
2. बिना लॉगइन करें आधार से पैन लिंक करें (दो-स्टेप)
3. लॉगइन करके आधार से पैन लिंक कैसे करें (छह स्टेप)

एसएमएस द्वारा आधार और पैन कार्ड लिंक
एसएमएस द्वारा पैन से आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको आपने मोबाइल फोन से एक मैसेज करना होगा। हम आपको मैसेज के फॉर्मेट की जानकारी दे रहे हैं। आपको ये मैसेज रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा।

UIDPAN<SPACE><12 अंकों का आधार नंबर><Space><10 अंकों का पैन नंबर>

दूसरा तरीका : बिना लॉगइन करें आधार से पैन लिंक करें

  • स्टेप 1 : सबसे पहले आपको Income Tax e-filing पोर्टल ओपन करना है। इसके बाद क्विक लिंक पर ‘Link Aadhaar’ पर टैप करना है।
  • स्टेप 2 : अब आपको पैन और आधार नंबर डालना है।
  • स्टेप 3 : अगर आपका पैन किसी दूसरे आधार से लिंक है तो आपका एरर मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपका पैन किसी दूसरे आधार से लिंक है। ऐसे में आपको e-Filing हेल्पडेस्क में कंप्लेन करनी होगी।

अगले स्टेप में आपका पैन और आधार वेलिडेट में तीन स्थिति सामने आ सकती हैं।

पहली स्थिति : अगर आपने NSDL पोर्टल पर चालान पेमेंट कर चुके हैं और पेमेंट डिटेल्स वेरिफाई हो जाए तो आपको पैन और आधार वैलिडेट करने के बाद एक पॉप अप मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें ‘Your payment details are verified’ पर क्लिक करना है। आधार से पैन लिंक की रिक्वेट करने के लिए ‘Continue’ बटन पर क्लिक करना है। आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे भरकर आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी।

दूसरी स्थिति : अगर आपके पेमेंट डिटेल्स वेरिफाई नहीं होती हैं।
दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि आपको पॉप-अप में पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड का मैसेज देखने को मिले। ऐसे में आपको NSDL पोर्टल में जाकर पेमेंट प्रोसेसर कंप्लीट करना है। अगर आप पेमेंट कर चुके हैं तो दो – तीन दिन बाद एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं।

तीसरी स्थिति : पैन और माइनर हेड कोड 500 होने की स्थिति में, लेकिन लिंकिंग चालान पहले ही खर्च हो चुका है।

अपने पैन और आधार को वैलिडेट करने के बाद आपको पॉप-अप मैसेज ‘इस पैन के लिए आधार-पैन लिंकिंग के लिए भुगतान का इस्तेमाल पहले ही किया जा चुका है’ देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको NSDL पोर्टल पर एक बार फिर से पमेंट करना होगा। पेमेंट के चार से पांच दिन बाद फिर से लिंकिंग रिक्वेस्ट करनी होगी।

तीसरा तरीका : लॉगइन कर पैन से आधार लिंक करें

  • स्टेप 1 : सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने को रजिस्टर कर लें। अगर आपने पहले से न किया हो।
  • स्टेप 2 : ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन कर लें।
  • स्टेप 3 : सिक्योर एक्सेस मैसेज कंफर्म कर पासवर्ड एंटर करें और कंटीन्यू पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4 : अब आपको ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। इसके साथ ही आप ‘माय प्रोफाइल’ पर क्लिक कर ‘लिंक आधार’ में जाएं और ‘पर्सनल डिटेल्स’ पर जाएं।
  • स्टेप 5 : यहां आपको पूछी गई जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ की जानकारी सब्मिट करनी है।

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