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मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (मध्य प्रदेश)

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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित की गयी है। योजना का लाभ प्रदेश के बीपीएल श्रेणी के मेधावी विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे योजना के अनुसार प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12 वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक, सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक से पास होने वाले विद्यार्थियों को स्नातक स्तर की पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर संस्थान की शिक्षण फीस प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों के गरीब परिवारों के मेधावी विद्यार्थी प्राप्त करने के पात्र होंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद योजना का फॉर्म भरना होगा। आइये जाने एमएमवीवाई से सम्बंधित जानकारी।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की पात्रता (ELIGIBILITY)

  • विद्यार्थी द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12 वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक अथवा सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
  • विद्यार्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय रु 6 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आवेदन के दस्तावेज़ (MMVY APPLICATION DOCUMENTS)

  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • 10वीं और 12वीं कक्षा की अंक तालिका
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • आवेदक विद्यार्थी का आधार कार्ड
  • महाविद्यालय/ निजी विश्वविद्यालय अथवा अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर आधार लिंक्ड बैंक खाते का विवरण
  • प्रवेश लिए गए शिक्षण संस्थान के फीस की रिसीप्ट एवं विवरण

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नियम एवं शर्तें (MMVY APPLICATION TERMS & CONDITION )

  • इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जेईई मेंस (JEE MAIN) की परीक्षा में 1,50,000 के अन्दर रैंक प्राप्त करने पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
  • यदि आप शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। तो पाठ्यक्रम की पूरी शिक्षण फीस प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • यदि निजी अथवा अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश लेते हैं। तो पाठ्यक्रम की शिक्षण फीस की अधिकतम सीमा 1,50,000 या पूरी शिक्षण फीस फीस दोनों में से जो कम हो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
  • मेडिकल की पढाई के लिये योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नीट (NEET) की प्रवेश परीक्षा पास करने पर मेडिकल/बीडीएस सरकारी संसथान में एमबीबीएस/डेंटल पाठ्यक्रम में अथवा मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कालेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
  • भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता हों। ऐसे संस्थान में भी प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
  • विधि (LAW) की पढाई के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) की परीक्षा एवं संस्थानों द्वारा स्वयं आयोजित विधि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रिय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त होने पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
  • भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थानों में संचालित स्नातक प्रोग्राम अथवा इंटिग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन (जिसमें बैचलर डिग्री के साथ मास्टर्स डिग्री भी सम्मलित है) में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • मध्य प्रदेश सरकार के सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित पठ्यक्रमो और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयो के डिप्लोमा पाठ्यक्रमो (जिनमें प्रवेश 12वीं परीक्षा के आधार पर होता हो) प्रवेश प्राप्त करने पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

MMVY APPLICATION PROCESS मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आवेदन प्रक्रिया

  • योजना में आवेदन के लिए directorate of Technical Education, MP लिंक पर क्लिक करिए।
  • इसके बाद Apply online विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस पेज में register for MMVY scheme पर क्लिक करके रजिस्टर करना होगा।
  • फिर login to register MMVY application विकल्प पर क्लिक करने पर लॉग इन करना होगा।
    इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • इसके बाद सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करने के बाद Submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन पत्र संख्या प्राप्त होगी। इस एप्लीकेशन आईडी नंबर की सहायता से आप आवेदन पत्र की स्थिति जाँच सकेंगे।
  • इसके बाद भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा और प्रवेश लिए गए शिक्षण संस्थान में जमा करना होगा।
  • शिक्ष्ण संस्थान द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल पर किये जाने के बाद योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

योजना की अधिक जानकारी के लिए Helpline No : 0755-2660063,Email : mmvyhelpline.dte@mp.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

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