देश में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिसके तहत नौकरीपेशा व्यक्ति के सैलरी से हर महीने एक हिस्सा जमा किया जाता है।

PF के पैसे को आप ऑनलाइन तरीके से आसान प्रक्रिया के तहत निकाल सकते हैं। पैसे को ऑनलाइन तरीके से निकालने से पहले या ध्यान दें कि आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक हो।

प्रक्रिया शुरू करने से आधार कार्ड से लिंक फोन नंबर को चालू रखें। ऑनलाइन तरीके से कैसे निकालें PF के पैसे?

PF निकालने के लिए EPFO के ई-सेवा पोर्टल पर जाएं। अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अकाउंट लॉगिन करें।

ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं

अब ऑनलाइन क्लेम सेक्शन पर जाएं और 'ऑनलाइन सर्विसेज' में क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10C और 10D)' विकल्प चुनें।

इसके बाद UAN से जुड़े बैंक अकाउंट विवरण को दर्ज करके 'प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करें।

अब कारण बताकर अन्य विवरण भरें और पासबुक अपलोड करें। अंत में फोन पर एक OTP मिलेगा, जिसे दर्ज कर सबमिट करें।

ऑफलाइन तरीके से PF निकालने के लिए EPFO वेबसाइट से क्लेम फॉर्म (आधार/गैर-आधार) डाउनलोड करें।

ऑफलाइन तरीके से कैसे निकालें PF के पैसे?

अगर आपने UAN पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट और आधार कार्ड विवरण दर्ज किया है, तो आपको क्लेम फॉर्म (आधार) का उपयोग करना होगा।

वहीं अगर आपका आधार कार्ड विवरण UAN पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो आपको क्लेम (गैर-आधार) का चयन करना होगा।

फॉर्म प्रिंट करने के बाद कंपनी या अपने विभाग से सत्यापित करवाएं और अपने क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में जमा करें।

किसी भी दावे का निपटान करने या पीएफ राशि जारी करने में आम तौर पर 20 दिन लगते हैं। अगर 20 दिनों में आपका पैसा नहीं आता है तो आप अपने क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं.