बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने पर आपको जुर्माना लग सकता है। इसलिए किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए नंबर प्लेट का होना बहुत जरूरी है।

अपने वाहन के लिए VIP नंबर हर कोई लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नंबर उपलब्ध कम होते हैं और उसे लेने वालों की संख्या अधिक होती है। 

इसलिए लोगों में उन्हें लेने की होड़ लगी रहती है। अगर आप VIP नंबर लेना चाहते हैं तो यहां से उसकी पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं।

अब होम पेज पर जाकर ऑनलाइन मैन्यू में जाकर फैंसी नंबर के लिए दिए जा रहे ऑप्शन पर टैप करें।

ऐसा करने पर आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहां पर न्यू पब्लिक यूजर पर जाकर नई यूजर आईडी बनाएं।

इसके लिए आपको मांगे गए विवरण दर्ज करने होंगे। फिर आईडी के जरिये लॉग इन करने के बाद एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा।

अपने पास के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का करें चुनाव इसके बाद आपको नंबर सेक्शन पर टैप कर अपने पास वाले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ऑफिस को सिलेक्ट करना होगा।

उसके बाद व्हीकल कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। फिर आपके सामने फैंसी नंबरों की लिस्ट सामने आ जाएगी और नंबरों के सामने उसके कीमत भी लिखी होगी।

अब कंटिन्यू टू रजिस्टर पर टैप करें। इतना करने के बाद एक फॉर्म सामने आएगा। उसे भरें। अब नंबर आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएगा।

अलग-अलग कारों पर अलग-अलग रंग की नंबर प्लेट नजर आती हैं। व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर गाड़ियों पर सफेद रंग की नंबर प्लेट लगी होती है।

लाल रंग की नंबर प्लेट RTO द्वारा किसी भी कंपनी के नए वाहन को एक तत्कालिक नंबर प्लेट के तौर पर दी जाती है।

कमर्शियल वाहन के लिए पीले रंग की प्लेट का उपयोग होता है। वहीं, विदेशी राजनयिकों की गाड़ियों पर नीले रंग का नंबर प्लेट होता है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के अनुसार अब नंबर प्लेट पर अरेबिक नंबरों के साथ केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ही लिखे होने चाहिए।

नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गैरकानूनी है। वहीं प्लेट पर लिखे जाने वाले अक्षर की ऊंचाई 65 मिलीमीटर और मोटाई 10 मिलीमीटर होनी चाहिए। 

साथ ही अक्षरों और नंबरों के बीच 10 मिलीमीटर की दूरी होनी चाहिए। हालांकि, यह दो और तीन पाहिया वाहनों के लिए नहीं है।