अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि इस नियुक्ति को रोकने का कोई आधार नजर नहीं आता
उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में के वी चौधरी व सतर्कता आयुक्त के रूप में टीएम भसीन की नियुक्ति को सही ठहरया है। उच्चतम न्यायालय ने सीवीसी केवी चौधरी और वीसी, टीएम भसीन की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नियुक्ति को मनमानी पूर्ण बताया गया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि इस नियुक्ति को रोकने का कोई आधार नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य सतर्कता आयुक्त के वी चौधरी और सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन की नियुक्ति रद्द करने का कोई आधार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सीवीसी के नियुक्ति को सही ठहराया है