मुरैना @ पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर जिला दण्डाधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने आदतन अपराधी देबेन्द्र पुत्र केदार सिंह गुर्जर निवासी ग्राम स्थोल का पुरा दिमनी के खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के तहत जिला वदर की कार्रवाही की गई है।
आदतन अपराधी देवेन्द्र के खिलाफ थानों में विभिन्न अपराधो के तहत मामले पंजीवद्ध है। जारी आदेशों में जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि देवेन्द्र पुत्र केदार सिंह गुर्जर ग्राम स्थोल का पुरा थाना दिमनी मुरैना जिला एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर, शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चला जाये।