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मंदसौर। केंद्र सरकार ने नई अफीम नीति 2020-21 घोषित कर दी। जिससे अफीम उत्पादक किसानों को जल्द ही अफीम की खेती के लिए पट्टे मिल जाएंगे। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता लंबे समय से अफीम नीति घोषित कराने और किसान हित के मुद्दों को लेकर वित्त मंत्री व वित्त राज्य मंत्री के संपर्क में थे। उन्होंने किसानों के सुझावों और नीति को लाभकारी बनाने के लिए लगातार जागरूक रहें। जिसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा अफीम नीति घोषित कर दी। इस बार 4.2 से 5.4 तक का अनुपात देने वाले किसानों को 6 आरी का पट्टा मिल सकेगा।
5.5 से 5.9 तक के अनुपात वाले किसान 10 आरी के पट्टे के पात्र बनेंगे जबकि 5.9 से अधिक रेशो देने वाले किसानों को 12 आरी का पट्टा मिल सकेगा। इसी के साथ ही एनडीपीएस एक्ट में दोषमुक्त किसान भी लायसेंस के पात्र होंगे। इससे क्षेत्र के कई किसान लाभांवित होंगे। वहीं तीन वर्ष 2017 से लेकर 2019 तक जिन किसानों ने केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में किसी कारणवश फसल को हकवाया है और 2016-17 में नहीं हकवाया है वह किसान भी अफीम खेती के लिए पात्र होंगे।
वहीं वह किसान जिन्होंने फसल वर्ष 1999-2000 से किसी वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे एवं फसल -वर्ष के पश्चात घोषित की गई रियायतों के मुताबिक योग्य पाए गए हों किन्तु किसी कारणवश, स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो और लाइसेंस प्राप्त किए जाने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती नहीं की हो वह किसान भी इस बार खेती के लिए पात्र होंगे।
सांसद सुधीर गुप्ता ने कहां कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसान हित में नीती घोषित की है। नई अफीम नीति से क्षेत्र के कई किसान लाभांवित होंगे। नई नीति किसानों के हिमों और सुझावों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। भाजपा सरकार किसानों केे हितों के लिए दृढ़ संकल्पित है।