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दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही में 5 लाख 14 हजार रूपये वसूला गया

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जबलपुर। मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के परिपालन में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट धारण नही करने से हो रही मृत्यु में कमी लाये जाने हेतु, दो पहिया वाहन चालक/सवार (पीलियन राईडर) जो हेलमेट धारण नही करते है, उनके विरूद्व पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर एवं देहात के थानों में दिनॉक 16-10-2022 को 2 हजार 59 दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये 5 लाख 14 हजार 750 रूपये समन शुल्क वसूला गया एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले 17 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 185 भादवि के तहत कार्यवाही की गयी ।

शहर के प्रमुख तिराहे चौराहों, पैट्रोलपंप आदि स्थानों पर हैल्मेट जागरूकता सम्बंधी बैनर पोस्टर लगाये गये हैं। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) ने संस्कारधानी वासियों से अपील की है कि दो पहिया वाहन चलाते समय व सवार होते समय सिर पर आई.एस.आई. मार्क वाला हेलमेट अवश्य धारण करें।

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